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CCTV शहर के सभी कोचिंग संस्थानों में अनिवार्य, एक्सेज संबंधित पुलिस थानों को,

ग्वालियर, मध्य प्रदेश: ग्वालियर शहर की सीमा में संचालित कोचिंग एवं अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनिवार्यत: सीसीटीव्ही कैमरे लगवाए जायेंगे। साथ ही कैमरों का एक्सेज संबंधित पुलिस थानों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे कोचिंग संस्थानों की सतत निगरानी हो सके। यह काम कराने के लिये कलेक्टर रुचिका चौहान ने संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में चार दल गठित किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी दल अपने-अपने क्षेत्र के कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करें और एक हफ्ते के भीतर कोचिंग संचालकों की संयुक्त बैठक लेकर यह काम कराएं।
गत 8 जनवरी को अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई संभागीय बैठक में कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर दिए गए निर्देशों के पालन में कलेक्टर चौहान द्वारा दलों का गठन किया गया है। एसडीएम लश्कर, मुरार, झांसी रोड़ व एसडीएम ग्वालियर सिटी के नेतृत्व में गठित किए गए इन दलों में संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक और नगर निगम के उपायुक्त को शामिल किया गया है। एक माह के भीतर सभी एसडीएम से की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन कलेक्टर ने मांगा है।
कलेक्टर चौहान ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि जिन कोचिंग संस्थानों में ऐसे स्थानों पर सीसीटीव्ही कैमरे अवश्य लगवाएं, जहाँ से बाहरी क्षेत्र, पार्किंग, छात्र-छात्राओं के अध्ययन व प्रशिक्षण कक्ष तथा कॉरीडोर कैमरों की निगरानी के दायरे में रहे। कैमरों का एक्सेज संबंधित पुलिस थानों को दिया जाए। साथ ही कोचिंग संस्थान में भी माहवार फोल्डर बनाकर सीसीटीव्ही कैमरों का डाटा सुरक्षित रखा जाए, जिससे जरूरत पड़ने पर जाँच एजेंसियां इस डाटा का उपयोग कर सकें।

उन्होंने सभी दल प्रभारी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि कोचिंग संचालकों की बैठक के माध्यम से कोचिंग में उपलब्ध स्थान, कोचिंग का नक्शा, पूर्व में स्थापित सीसीटीव्ही कैमरों की स्थिति व अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या की वास्तवित जानकारी संकलित करें। ऐसे संस्थान जहां सीसीटीव्ही कैमरे नहीं लगे हैं वहाँ कैमरे लगवाए जाएं। समय-सीमा निर्धारित कर कैमरा लगवाए जाएं। सीसीटीव्ही कैमरों लगवाने के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी अन्य निर्देशों का पालन कराने के निर्देश भी कलेक्टर ने सभी एसडीएम को दिए।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम को कोचिंग संस्थानों की सूची व कार्रवाई की जानकारी का फोल्डर अपने-अपने कार्यालय में संधारित करने के निर्देश दिए हैं।

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