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केन्द्रीय कारागार में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, बंदियों को दी कानूनी अधिकारों की जानकारी

ग्वालियर मध्य प्रदेश: केन्द्रीय कारागार में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर श्री पी सी गुप्ता के निर्देशानुसार विधिक साक्षरता शिविर लगाकर बंदियों को कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रियंक भारद्वाज के मार्गदर्शन में केन्द्रीय जेल अधीक्षक श्री विदित सिरबैया के सहयोग से इस विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 39ए की मंशा अनुरूप विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 लागू हुआ, जिसमें यह व्यवस्था की गई है किसी भी आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण कोई भी व्यक्ति सक्षम न्याय पाने वंचित नहीं होगा। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए तहसील न्यायालय से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय तक प्रत्येक प्रक्रम पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा संस्थान कार्य कर रहे हैं। श्री शर्मा ने प्री बार्गेनिंग (सौदा अभिवाक्) के बारे में भी जानकारी दी तथा बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में बताया।
शिविर में वरिष्ठ जेल उपाधीक्षक श्री अनिरुद्ध सिंह नरवरिया, सहायक जेल अधीक्षक श्री विपिन दंडौतिया, श्री प्रवीण त्रिपाठी सहित बंदीगण उपस्थित रहे।


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