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बुलेट पर 22 हजार का जुर्माना, आगे सरपंच पीछे जाति और कान फोड़ू साइलंसर

चेकिंग के दौरान पटाखे की आवाज निकालने वाली बुलेट मोटर साइकिल के चालक पर न्यायालय से हुआ 22000/-रू का जुर्माना, बुलेट के आगे नम्बर प्लेट पर नम्बर की जगह सरपंच लिखा था और पीछे जाति लिखी थी।

ग्वालियर, मध्य प्रदेश:  थाना प्रभारी झांसीरोड निरीक्षक मंगल सिंह पपोला एवं थाना बल की पुलिस टीम क्षेत्र में त्यौहार के मद्देनजर यातायात व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल भ्रमण कर रहे थे। दौराने भ्रमण पुलिस टीम को नाका चन्द्रवदनी बड़े पुल के पास एक बुलेट मोटर साइकिल पटाखे की तेज आवाज निकालते हुए निकली, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोका गया तो बुलेट मोटर साइकिल के आगे नम्बर प्लेट पर नम्बर की जगह सरपंच लिखा मिला और पीछे नम्बर की जगह जाति लिखी हुई थी। जिस पर से थाना प्रभारी झाँसीरोड़ के निर्देश पर उप निरीक्षक आशीष शर्मा के द्वारा उक्त बुलेट मोटर साइकिल का न्यायालय का चालान बनाया गया जिसे कोर्ट मुंशी आरक्षक सतेंद्र गुर्जर ने माननीय न्यायालय में चालान पेश किया। माननीय न्यायालय के प्रकरण क्रमांक आरसीटी-6612/24 के अनुसार 22000/- रुपये का अर्थदंड उक्त बुलेट चालक पर किया गया और बुलेट का साइलेंसर बदलकर नम्बर प्लेट सहित वाहन को चालक अंकेश बघेल को हिदायत देकर सुपुर्द की गई। ग्वालियर पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार अनाधिकृत हूटर लगे वाहन, सही नम्बर प्लेट न होना, काली फिल्म आदि के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

आपको बता दें कि शहर में ऐसी तमाम उलट घूम रही हैं। इसमें मोडिफाइड साइलेंसर लगे हुए हैं और यह बीच बाज़ार में लोगों के बीच दहशत फैलाने के लिए गोली जैसी आवाज़ निकालते हैं। यह पूरी तरह मोटर व्हीकल एक्ट के विरुद्ध है और खुलेआम हो रही इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब। पुलिस ने कमर कस ली है। जिस तरह से इस बुलेट संचालक पर माननीय न्यायालय ने बाईस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है वह एक उदाहरण बनेगा। जिससे सबक लेकर। अन्य ऐसे बुलेट संचालक जो गोली की आवाज निकालते हैं उनके सुधरने की नींद की जा सकती है। 

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