Friday, September 20, 2024
26.1 C
Delhi
Friday, September 20, 2024
HomeBig Newsमनमानी फीस वसूलना इन स्कूलों को पड़ा भारी, फीस वापसी के साथ...

मनमानी फीस वसूलना इन स्कूलों को पड़ा भारी, फीस वापसी के साथ लगा दो दो लाख का जुर्माना

बच्चों से नियम विरूद्ध वसूली गई फीस जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों से वापस कराई, तीन प्रतिष्ठित निजी स्कूलों कार्मल कॉन्वेंट रामश्री और सेंट जोसेफ पिपरौली से 2 – 2 लाख रूपए का अर्थदण्ड भी वसूला गया।

ग्वालियर प्रशासन ने शहर के तीन बड़े स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की है। नियमों के विपरीत बच्चों से अधिक फीस लेने का खामियाजा शहर के इन तीन प्रतिष्ठित स्कूलों को भुगतना पड़ा है। इन स्कूलों को अब न केवल नियम विरूद्ध ली गई फीस बच्चों व उनके अभिभावकों को वापस करनी पडी, बल्कि तीनों निजी स्कूलों को 2 – 2 लाख रूपए का जुर्मना भी भुगतना पड़ा और प्रशासन ने यह जुर्माना वसूल कर लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में जमा करा दिया है।


जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार ने बताया कि शहर के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल फालका बाजार, रामश्री किड्स स्कूल हरीशंकरपुरम एवं सेंट जोसेफ स्कूल पिपरौली द्वारा पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मनमाने ढंग से 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि कर दी थी। इन विद्यालयों ने फीस वृद्धि के संबंध में जिला समिति को कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस अनियमितता को संज्ञान में लेकर जिला समिति द्वारा इन तीनों विद्यालयों को बढ़ी हुई फीस के अंतर की राशि विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में कई निजी विश्वविद्यालयों ने अपनी वार्षिक फीस बढ़ाई थी। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस विनियमन के अनुसार यदि कोई विद्यालय 10% से ज्यादा फीस बढ़ाता है तो उसको इसका कारण स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग को बताना होता है। ग्वालियर में कई निजी विद्यालयों द्वारा। पढाई गई थी लेकिन वह 10% से कम थी। लेकिन इन तीन विद्यालयों ने दस प्रतिशत से ज्यादा फीस बढ़ाने के बाद भी ना तो इसकी जानकारी शिक्षा विभाग को दी और न। ही जांच के बाद फीस पढ़ाने का कोई स्पष्ट कारण बता पाए।


अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली के इस मामले में इन प्रतिष्ठित विद्यालयों।के संचालकों की एक न चली। फीस लौटाने के साथ साथ। विद्यालयों पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियमों के तहत 2 – 2 लाख रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। ज़िला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार ने बताया कि इन विद्यालयों से अर्थदण्ड वसूल कराकर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में जमा करा दिया गया है। हालाँकि इन तीनों में से दो विद्यालय कार्मल कॉन्वेंट और राम श्री किड्सने ही अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस वसूली थी जो उन्होंने अभिभावकों को वापस की है जबकि सेंट जोसेफ स्कूल ने फीस बढ़ोतरी जारी तो की थी लेकिन अभिभावकों से पड़ी हुई फीस नहीं ली थी इसलिए सेंट जोसेफ द्वारा। अभिभावकों को कोई फीस नहीं लौटाई गई लेकिन फीस बढ़ोतरी जारी करने के कारण सेंट जोसेफ पर भी दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

theinglespost
theinglespost
Our vision is to spread knowledge for the betterment of society. Its a non profit portal to aware people by sharing true information on environment, cyber crime, health, education, technology and each small thing that can bring a big difference.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular