नई दिल्ली; आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं अब इस मामले में सीबीआई को केस चलाने की अनुमति भी मिल गई है। केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट में हुई सुनवाई में सीबीआई को अरविंद केजरीवाल पर केस चलाने की अनुमति मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होना है और 27 अगस्त तक ही केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि भी समाप्त होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआई को मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। इसके साथ ही केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर किया है और यह गुरुवार रात आठ बजे उन्हें दिया गया।
आबकारी नीति के कथित घोटाले में केस चलाए जाने की अनुमति मिलने से केजरीवाल के जमानत के प्रयासों को झटका लगा है। आपको बता दें कि इससे पहले केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिला। उनकी जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई। सीबीआई ने अदालत से जवाब देने के लिए एक हफ्ते का और समय मांगा है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।