ग्वालियर मध्य प्रदेश: ग्वालियर के महलगांव क्षेत्र में महलगांव के चर्चित परिवार से आने वाले संजय शर्मा और दिलीप शर्मा ने काफी लंबे समय से पुलिस सुरक्षा ले रखी थी और पुलिस सुरक्षा लेने के बावजूद वह इसकी एवज में जमा होने वाली राशि जमा नहीं कर रहे थे। जब यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा। तो माननीय न्यायालय ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा नेता शर्मा बंधुओं पर 2.88 करोड़ का जुर्माना लगाते हुए इसकी वसूली के आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें कि यह मामला काफी लंबे समय से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था और तारीखों पर तारीख बढ़ती जा रही थी। लेकिन आज तहसीलदार न्यायालय में यह राशि जमा करने के लिए शर्मा बंधुओं को बुलाया गया है।
माननीय उच्च न्यायालय के वसूली के आदेश के बाद आर आरसी जारी की गई थी और प्रशासन ने वसूली के लिए तहसीलदार न्यायालय में सुनवाई शुरू कर दी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए तारीख पे तारीख चलती रही और अब अंत में सभी सुनवाई पूरी हो चुकी हैं। इसी बीच शर्मा बंधुओं ने भी माननीय उच्च न्यायालय में रिव्यू याचिका दायर की थी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शर्मा बंधुओं को कोई राहत प्रदान नहीं की थी। इस वसूली से बचने के लिए भाजपा नेता शर्मा बंधुओं। के पास अब कोई तर्क नहीं बचा है। यह देखते हुए अब प्रशासन यह उम्मीद लगा रहा है कि आज मंगलवार को होने वाली तहसीलदार न्यायालय की सुनवाई में यह वसूली कर ली जाएगी।
आपको बता दें की पूरा मध्यप्रदेश पुलिस कर्मियों की कमी से जूझ रहा है। यहाँ बढ़ते अपराध का एक कारण यह भी है के पुलिस बल। की कमी है। इसी वजह से आम नागरिकों को कई बार सुरक्षा से मोहताज होना पड़ता है। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों की संख्या? का भी एक बड़ा कारण पुलिस बल। की कमी है अब जिस प्रदेश में एक और पहले से ही पुलिस बल की कमी हो वहां पुलिस का इस तरह से निजी सुरक्षा में लगाए जाकर दुरुपयोग करना वास्तव में एक अपराध के समान है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी किसी गंभीरता को देखते हुए शर्मा बंधुओं।को कोई राहत प्रदान नहीं की है। अब देखना होगा कि आज जिला प्रशासन भाजपा नेता शर्मा बंधुओं से 2.88 करोड़ की यह वसूली करने में कामयाब होता है ही नहीं?