ग्वालियर जिले में बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम का पालन कराने के लिये जिला प्रशासन ने अभियान बतौर कार्रवाई करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। इस कड़ी में आबकारी एवं श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा रायरू स्थित बापुना एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान इस प्रतिष्ठान में बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम की धारा-3 व 14 का सारांश मुख्य द्वार पर प्रदर्शित पाया गया। निरीक्षण टीम ने कंपनी के प्रबंधन व ठेकेदारों को निर्देश दिए कि वे अपने काम में बाल श्रमिक कदापि न लगाएँ अन्यथा अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।