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एमपी में दो माह तक नहीं होंगे ट्रांसफर, यह है कारण

मध्य प्रदेश में लगभग एक लाख से कर्मचारियों के अब दो माह तक नहीं होगे ट्रांसफर नहीं होंगे। 29 अक्टूबर मंगलवार को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ ही निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे।इसकी परिधि में कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित बूथ लेवल आफिसर आएंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह जनवरी 2025 को होगा। यदि इस अवधि में तबादला करना प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक है तो फिर चुनाव आयोग से पहले अनुमति लेनी होगी।

मतदाता सूची हो रही तैयार

प्रदेश एक जनवरी 2025 की स्थिति में मतदाता सूची को तैयार किया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पर मंगलवार को इसके प्रारूप का प्रकाशन होगा। इसके बाद नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लिए जाएंगे। 64,523 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल आफिसर बैठेंगे। विशेष शिविर लगाए जाएंगे और घर-घर सर्वे भी होगा।

अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर रुके

मतदाता सूची को तैयार करने में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले अब तब  नहीं किए जा सकेंगे, जब तक सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं हो जाता है। इसकी परिधि में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी आएंगे।

इसके अलावा 64,523 बूथ लेवल आफिसर (शिक्षक, पटवारी सहित अन्य) के भी तबादले बिना चुनाव आयोग की पूर्वानुमति के नहीं होंगे। छह जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

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