मप्र शासन की नई संविदा नीति का लाभ अब ऊर्जा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को भी मिलेगा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा विभाग की सभी कम्पनियों में इसे लागू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी।ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि पिछले दिनों मैंने आपसे एक लाइव के दौरान वादा किया था कि जल्दी ही संविदा नीति सभी कम्पनियों में लागू की जाएगी और उन्होंने कहा कि हमारी ये प्राथमिकता है कि हमारे विभाग के संविदा कमर्चारियों को भी इस नई नीति का लाभ मिले क्योंकि ये नीति आपके हितों का संरक्षण करने वाली है।
नियमित कर्मचारी के समकक्ष मिलेगा वेतन, भर्ती में 50 आरक्षण
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि नई नीति में अब हमारे संविदा अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन नियमित पद के समकक्ष मूल वेतन के 100 प्रतिशत होगा जो पहले 90 प्रतिशत था। पूर्व में नियमित पद के लिए जो भर्ती की जाती थी उसके लिए जो विज्ञापन दिए जाते थे उसमें 25 से 40 प्रतिशत संविदा के लिए आरक्षण का प्रावधान था अब वो 50 प्रतिशत हो गया है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि नियमित कर्मचारियों की तरह पहले रिटायर्मेंट पर संविदा कर्मचारी को ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी लेकिन अब मिलेगी, इतना ही नहीं नियमित कर्मचारियों की तरह ही अब संविदा कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ मिलेगा यानि हमारी सरकार सेवानिवृति के बाद भी आपका ध्यान रखेगी।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को पहले हर तीन वर्ष में अनुबंध करना होता था लेकिन नई नीति लागू होने के बाद एक बार अनुबंध के बाद अब समान संविदा शर्तों पर अब नए सिरे से अनुबंध की आवश्यकता नहीं होगी, उन्होंने कहा कि पहले नियमित कर्मचारियों की तरह सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं था लेकिन नई नीति के तहत संविदा अधिकारी कर्मचारी के परिजन को अनुकंपा नियुक्त मिलेगी।