शिवपुरी में अब शादी समारोह व अन्य कार्यक्रम जिनमें सामूहिक भोज होना है उनमें वे कैटरर या हलवाई ही खाना बना सकेंगे जो खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हों और नियमानुसार भोजन बनाए। कार्यक्रमों में भेाजन बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के मुताबिक अब शादी व अन्य कार्यक्रमों में भोजन तैयार हाे सकेगा।
कलेक्टर ने क्यों जारी कि एडवाइजरी –
कलेक्टर ने एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है क्योंकि पिछले दिनों शहर के शादी समारोह में खाना खाने के बाद करीब 2 सौ लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए थे। इसलिए प्रशासन ने सामूहिक भोजन वाले कार्यक्रमों के लिए एडवाइजरी जारी की है।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने मैरिज गार्डन संचालक, होटल संचालक, रेस्टोरेंट, केटरर, टेंट हाउस, वाटर सप्लायर, किराना और डेयरी संचालकों को विभिन्न आयोजनों में बनने वाले भोजन के संबंध में एडवाइजरी जारी की है जिसके तहत विभिन्न आयोजन जैसे विवाह समारोह, भंडारा, सामुदायिक कार्यक्रम जहां अधिक संख्या में लोगों के लिए सामूहिक भोजन बनाकर परोसा जाता है। उसमें यह ध्यान रखा जाए कि होटल या मैरिज गार्डन संचालक अथवा कार्यक्रम आयोजक भोजन तैयार करने वाले उन्हीं केटरर की सेवाएं लेंगे, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो।
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