ग्वालियर, मध्य प्रदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग सिटी सेंटर में 14 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष (प्रधान जिला न्यायाधीश संवर्ग) श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने पक्षकारों से इस लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष श्री शर्मा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। इसमें पक्षकारगणों को त्वरित व सुलभ न्याय प्राप्त होगा। उन्होंने कहा है कि लोक अदालत में न कोई पक्ष हारता है और न कोई जीतता है, अपितु दोनों पक्षों को समय व धन का लाभ प्राप्त होता है। जो पक्षकारगण इस नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण कराना चाहते हैं वे जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण के न्यायालय कक्ष एवं कार्यालय में अपने प्रकरण की जानकारी सामान्य आवेदन पर बिना किसी शुल्क के प्रस्तुत कर सकते हैं।