भोपाल मध्य प्रदेश; रीवा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर क्रय की गई धान के परिवहन एवं मिलिंग भुगतान में अनियमितता पर मिलिंग प्रभारी (कनिष्ठ सहायक) प्रियांश पाठक को निलंबित कर दिया गया है। गैरतलब है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जांच दल गठित कर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये थे। श्री राजपूत ने कहा है किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम पी.एन. यादव ने बताया है कि जांच दल द्वारा दिये गए प्रतिवेदन के आधार पर निलंबल की कार्यवाही की गयी है। निलंबन अवधि में श्री पाठक का मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।
मंत्री जी हुए सख्त इस प्रभारी अधिकारी को किया निलंबित
खाद्य मंत्री के सख्त निर्देश, किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी , खाद्य मंत्री के निर्देश पर गड़बड़ी करने वालों पर प्रदेश भर में कार्रवाई जारी