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60 नर्सिंगहोम / अस्पतालों पर गिरी गाज, सीएमएचओ ने पंजीयन किए निरस्त

नर्सिंगहोम / अस्पताल संचालकों को आदेशित किया गया है कि उपरोक्तानुसार नर्सिंगहोम / अस्पताल का संचालन तत्काल बंद करें, अगर नर्सिंगहोम / अस्पताल का संचालन किया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी

ग्वालियर, मध्य प्रदेश: शहर के तमाम क्षेत्रों में अवैध रूप से पंजीयन तिथि खत्म हो जाने के बाद भी चल रहे निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। लंबे समय से कई अस्पताल पंजीयन निरस्त होने के बाद भी चल रहे थे।इस जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जब सभी जगह का रिकॉर्ड खंगालकर कार्रवाई की तो ऐसे साठ अस्पताल नजर आए और सीएमएचओ डॉ सचिन श्रीवास्तव ने इन सभी अस्पतालों का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

म.प्र.उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1993 तथा नियम 1997 यथा संशोधित विधेयक 2008 एवं 2021 में निहित अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन का नवीनीकरण प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल में किया जाना अनिवार्य है, जिस हेतु नियम, 1997 के उप नियम 6(1) अनुसार 31 मार्च के न्यूनतम एक माह पूर्व ऐसे समस्त निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन नर्सिंग होम पोर्टल के माध्यम से पर्यवेक्षी प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना होता है। अधिनियम की धारा 3 अनुसार बिना वैद्य पंजीयन के नर्सिंग होम का संचालन नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार कार्यायलीन पत्र क्रमांक / नर्सिंगहोम/2024/15001-02 ग्वालियर दिनांक 27.12.2024 के द्वारा 31 मार्च 2025 को वैद्यता समाप्त होने वाले समस्त प्राईवेट नर्सिंगहोम एवं क्लीनिक, जिला-ग्वालियर को पत्र जारी कर सूचित किया गया था कि 28 फरवरी 2025 के मध्यरात्रि 12 बजे ऑनलाईन आवेदन करने हेतु पॉर्टल बंद हो जायेगा। राज्य शासन द्वारा पुनः अनुमति देते हुये 31 मार्च 2025 तक पोर्टल चालू किया गया था किन्तु निम्नानुसार नर्सिंगहोम / अस्पतालों के द्वारा समयसीमा में नर्सिंगहोम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण से निम्न 60 नर्सिंगहोम / अस्पताल का पंजीयन / लाईसेंस स्वतः निरस्त होकर पोर्टल से विलोपित हो गया है।

उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1993 तथा नियम 1997 यथा संशोधित विधेयक 2008 एवं 2021 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नानुसार नर्सिंगहोम / अस्पतालों का पंजीयन / लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते है।

इनके हुये पंजीयन निरस्त:-

1-सहज शिक्षा लोक कल्याण समिति द्वारा संचालित आदर्श अस्पताल
2-अवध माधव शिक्षा समिति ग्वालियर द्वारा संचालित अंबिका मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
3-अनमोल अस्पताल
4-आराध्या मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
5-प्रयास शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित बालाजी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल
6-स्टार शिक्षा प्रसार समिति द्वारा संचालित भारत अस्पताल
7-बुंदेलखंड अस्पताल
8-चंबल अस्पताल और जीवन विज्ञान
9-चांदक अस्पताल और अनुसंधान संस्थान
10-चिरंजीवी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
11-जी.डी. होस्पीटल।
12-गैलेक्सी हॉस्पिटल रन वाय जीवन प्रकाश समिति
13-गोविंद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर
14-ग्वालियर सिटी हॉस्पिटल।
15-ग्वालियर होस्पीटल ।
16-ग्वालियर होस्पीटल रन वाय श्री भंवर सिंह किरार शिक्षा एवं प्रसार समिति।
17- हंसराज मेमोरियल हॉस्पिटल।
18-जय महा लक्ष्मी होस्पीटल।
19-जेम्स होस्पीटल।
20- के.एम.होस्पीटल ।
21-कल्पना बाजपेई मेमोरियल हॉस्पिटल रन वाय गार्गी फाउंडेशन समिति ।
22-कल्याणी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल।
23-कमल मेमोरियल अस्पताल
24-कृष्णा अस्पताल ।
25-लाइफ केयर एंड क्योर हॉस्पिटल रन वाय कुमारी दिव्या भौदोसिया शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति ।
26-लाइफलाइन हॉस्पिटल रन वाय अमलतास भूतपूर्व सैनिक जनकल्याण एवं शिक्षा समिति ।
27- महारानी लक्ष्मी बाई अस्पताल ।
28- मंगल नेत्रालय रन वाय उदयमान समिति ।
29-माया हॉस्पिटल।
30-एमकेवी मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ।
31-मुस्कान हॉस्पिटल ।
32-स मेमोरियल हॉस्पिटल।
33-नंदकिशोर हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
34-नारायण हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।
35-न्यू ग्वालियर हॉस्पिटल।
36-न्यू लीला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
37-निरपद हॉस्पिटल रन वाय अंकित शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति ग्वालियर
38-ओलियाई हॉस्पिटल ग्वालियर।
39-पार्क होस्पीटल।
40-प्रखर हॉस्पिटल रन वाय परमार इंस्टिट्यूट ऑफ़ प्रोफेशनल स्टडीज ग्वालियर
41- प्रासी हॉस्पिटल रन वाय शिक्षा शालिनी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति।
42-प्राइम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
43-राधे शिक्षा हॉस्पिटल रन वाय श्रीमती पुष्पा शिक्षा प्रसार समिति ग्वालियर।
44-रामा ई.एन.टी. केयर सेंटर ।
45-रौनक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रन वाय रौनक शिक्षा प्रसार एवं प्रर्यावरण समिति।
46-साइन श्रद्धा हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर रन वाय साईं शारदा सुमन रिसोर्स डेवलपमेंट सोसाइटी।
47-सालासर हॉस्पिटल ग्वालियर।
48-संजीवनी हॉस्पिटल रन वाय एस.डब्ल्यू. गुजराती देवी शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति।
49-सत्यम ई.एन.टी. केयर सेंटर।
50-श्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
51-श्री कृष्णा हॉस्पिटल।
52-श्री महाराज सिंह हॉस्पिटल रन वाय चौधरी महाराज सिंह शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति।
53-श्री रामराजा हॉस्पिटल ।
54-श्री शंकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
55-श्रीमती रामादेवी स्मृति नर्सिंग होम रन वाय श्रीमती रामादेवी स्मृति शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति।
56-सोफिया हॉस्पिटल रन वाय स्वास्तिक एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी।
57-स्पर्श हॉस्पिटल रनवे जीवन ज्योति फाऊंडेशन।
58-सिम्स हॉस्पिटल रन वाय पी.टी. बटेश्वरी दयाल मिश्रा शिक्षा समिति ग्वालियर।
59-टीकेएस हॉस्पिटल ग्वालियर।
60- व्हीजन लासिक सेन्टर।


उपरोक्त नर्सिंगहोम / अस्पताल संचालकों को आदेशित किया गया है कि उपरोक्तानुसार नर्सिंगहोम / अस्पताल का संचालन तत्काल बंद करें, अगर नर्सिंगहोम / अस्पताल का संचालन किया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये संबंधित नर्सिंगहोम / अस्पताल संचालक स्वंय जिम्मेदार होगा।

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