ग्वालियर मध्य प्रदेश: -ग्वालियर सोशल मीडिया पर रील बनाकर सनसनी फैलाने और कातिलाना हमले के आरोपी केशव यादव ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ जिला न्यायालय में समर्पण कर दिया। अजय राणा नामक प्रॉपर्टी डीलर पर 27 -28 फरवरी रात और बदमाशों ने कातिलाना हमला किया था ।मुरार पुलिस ने इस मामले में 11 बदमाशों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था। एडीजे कोर्ट में केशव यादव के साथ आकाश यादव, ध्रुव यादव और मन्नू उर्फ धीरेंद्र परिहार ने आत्मसमर्पण कर दिया। सभी बदमाशों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था।

जिला न्यायालय ने मुरार पुलिस द्वारा केस डायरी पेश नहीं करने पर इन चारों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में सेंट्रल जेल रवाना कर दिया ।इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक को थाना प्रभारी मुरार की कार्य प्रणाली पर सवाल खडे़ करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों की पत्नियों ने पिछले दिनों ही न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि धीरेंद्र और केशव के परिवार के लोगों को पांच दिनों तक मुरार पुलिस ने अपने अवैध निरोध में रखा, जबकि उनका अपराध से दूर-दूर तक लेना देना नहीं था।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर जब पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मंगाई गई तब मुरार पुलिस ने आरोपियों के परिजनों को रिहा कर दिया। लेकिन न्यायालय ने इस मामले में मुरार पुलिस से 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक के सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं। जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। आरोपियों के अधिवक्ता पवन पाठक का कहना है कि मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को पुलिस ने कातिलाना हमले में बदल दिया और उन्हें 10000 का सिर्फ एक मामले के चलते इनामी बना दिया। पुलिस को ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए। गौरतलब है कि केशव यादव सोशल मीडिया पर सिस्टम के नाम से रील बनाकर गैंगस्टर बनने का रोल अदा करता है। सोशल मीडिया पर उसके कई वीडियो वायरल हैं।