ग्वालियर मध्य प्रदेश: टोयोटा इनोवा वाहन पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राहक को बड़ी राहत दी है। ग्वालियर से खरीदी गई। कार में बार बार ख़राबी आ रही थी। जिससे अलीगढ़ के व्यापारी को बार-बार परेशानी हो रही थी। परेशान होकर। जब व्यापारी ने यह मामला उपभोक्ता आयोग ने प्रस्तुत किया। तो उपभोक्ता आयोग ने।कंपनी को कार बदलकर देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि कई बार बड़ी बहन। कंपनियाँ खराब वाहन देकर बाद में रिपेयरिंग करते हुए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती हैं। लेकिन यहां पर एक जागरूक ग्राहक के प्रयासों के चलते उसे उपभोक्ता आयोग से न्याय। मिला।ओ कंपनी को कार बदलकर देनी पड़ी।
अलीगढ़ के आरटीआई रोड स्थित इंडस्ट्रियल स्टेट के हार्डवेयर व मूर्ति व्यापारी किशन गोपाल शर्मा ने ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड के श्री तुलजा भवानी ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड व कर्नाटक के रामनगर जिले के विदादी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। हेड ऑफिस के विरुद्ध वाद दायर किया था। व्यापारी ने 21 मार्च, 2022। को टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 24 वीएक्स 80 फाइव। कार ग्वालियर के शोरूम से खरीदी थी। इसकी 3 वर्ष की वारंटी दी गई थी 17। मार्च 2023 को किशन व्यापारिक। दौरे पर हिमाचल प्रदेश जा रहे थे तभी कार अचानक रास्ते में खराब हो गई और उसे बिना। मरम्मत के आगे ले जाना संभव नहीं था। कुल्लू में टोयोटा। कंपनी के। अधिकृत सर्विस सेन्टर पर कार। को दिखाया तो वहां पता चला कि डीपीएफ फिल्टर जाम होने की वजह से कार बार बार गर्म हो रही है 200? यह 300 km चलाने पर यह समस्या तो आएगी ही। इस खराबी की वजह से किशन अपनी बैठक में नहीं पहुंच सके। कार की मरम्मत कराने के बाद लौट आए।
6 सितंबर, 2023 को वही समस्या फिर आई। इस पर यहां सेन्टर पर मरम्मत कराई। उन्हें आश्वासन मिला कि भविष्य में यह समस्या नहीं आएगी। लेकिन इस वर्ष 4 फरवरी को नोएडा में खराबी आ गई। इसके बाद बार बार यही समस्या आती रही रामपुर। स्थित हेड ऑफिस के ईमेल पर संपर्क किया। तो समाधान नहीं हुआ तब मामले को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले में आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी सदस्य आलोक उपाध्याय और पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने सुनवाई की हेड ऑफिस की ओर से जवाब दिया गया की परिवादी। ने कम समय में कार को इतना व्यापक रूप से चला लिया है फिर भी वाहन में कोई कमी नहीं आई है। कार की डीपीएफ ऑटो रिजेरेशन के समय। वाहन के इंजन का गर्म होना। सामान्य प्रक्रिया है लेकिन आयोग ने बार बार की इस समस्या के चलते व्यापारी को हुई आर्थिक क्षति के आधार पर कार बेचने वाली ग्वालियर की फर्म व कर्म कर्नाटक की निर्माता कंपनी को एक माह के अंदर कार बदल कर नई कार देने का आदेश दिया। कारर न देने की स्थिति में कार की कीमत 22 लाख 17 हजार 178 रुपए अपील दायर करने की तिथि से 9% ब्याज के साथ देने का भी आदेश दिया साथ ही ₹500000 आर्थिक क्षति वह ₹35000 वाद व्यय के रूप में भुगतान करने और अगर 30 दिन में भुगतान न किया तो बारह प्रतिशत ब्याज साथ भरने का आदेश दिया।