Sunday, May 18, 2025
40.3 C
Delhi
Sunday, May 18, 2025
HomeBig Newsइलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 22 जुलाई को

इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला 22 जुलाई को

सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को उद्योग जगत से मिले चंदे की एसआईटी जांच कराने की मांग की गई है। को फ़ोन करो ऐसी संभावना बताई जा।रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अहम फैसला दे सकता है और एसआईटी जांच के आदेश भी दे सकता है।

उस समय पूरे देश में हलचल मच गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में अपने एक फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले बैंक एसबीआई के चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी थी। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने का प्रावधान था। 

आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियों को गलत तरीके से ब्लैक मनी दी जाती थी और इसी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रावधान शुरू किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड में खामियां यह थी कि बॉन्ड लेने वाले की कोई भी जानकारी किसी को नहीं होती थी लेकिन यह इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक से लेने के बाद वह व्यक्ति किस पार्टी को देना चाहता था? यह उसका अपना निजी निर्णय होता था और यही से इलेक्टोरल बॉन्ड में गड़बड़ झाला की शुरुआत होती थी को फ़ोन करो आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियों को गलत तरीके से ब्लैक मनी दी जाती थी और इसी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रावधान शुरू किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड में खामियां यह थी कि बॉन्ड लेने वाले की कोई भी जानकारी किसी को नहीं होती थी लेकिन यह इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक से लेने के बाद वह व्यक्ति किस पार्टी को देना चाहता था? यह उसका अपना निजी निर्णय होता था और यही से इलेक्टोरल बॉन्ड में गड़बड़ झाला की शुरुआत होती थी और बड़ी बड़ी कंपनी अपने हित के काम कराने के लिए यही इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधित राजनीतिक पार्टियों को जो दे देती थी ।

Gajendra Ingle
Gajendra Ingle
Our vision is to spread knowledge for the betterment of society. Its a non profit portal to aware people by sharing true information on environment, cyber crime, health, education, technology and each small thing that can bring a big difference.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular